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Supreme Court Judgement : अपर्याप्त स्टांप ड्यूटी के कारण एग्रीमेंट रद्द |

 

नई दिल्ली, 23 सितंबर 2024: सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अगर कोई दस्तावेज़ अपर्याप्त स्टांप ड्यूटी के साथ प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे सबूत के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक कि स्टांप ड्यूटी की कमी और जुर्माना निर्धारित करने और भुगतान करने की आवश्यक प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता।

मामले का विवरण:

इस मामले में दो पक्षों के बीच संपत्ति की खरीद-बिक्री का समझौता हुआ था। समझौता पर्याप्त और अनुचित स्टांप ड्यूटी के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया था और इसकारण निचली अदालत ने समझौते को रद्द कर दिया था, जबकि उच्च न्यायालय ने इसे मान्य करार दिया था।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला:

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया और कहा कि उच्च न्यायालय ने स्टांप अधिनियम के प्रावधानों का ठीक ठीक पालन नहीं किया। अदालत ने कहा कि स्टांप ड्यूटी की कमी को दूर करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है, और जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक समझौते को मान्य नहीं माना जा सकता |

फैसले का महत्व:

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कानूनी प्रणाली पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। अब यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सभी दस्तावेज़ों को सही ढंग से स्टांप किया जाए और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाए। इससे भविष्य में विवादों से बचा जा सकेगा और न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी आएगी।

फैसले के प्रभाव:

 

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