नई दिल्ली, 24 सितंबर 2024
Bar Council Of India (BCI) ने कानून शिक्षा संस्थानों (Centers of Legal Education, CLE) में निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण परिपत्र जारी किया है। इस परिपत्र के तहत छात्रों के आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच, बायोमेट्रिक उपस्थिति, सीसीटीवी कैमरों की स्थापना और एक साथ दो डिग्री करने वाले छात्रों पर कड़ी निगरानी रखने का आदेश दिया गया है।
इस परिपत्र, जिसका संदर्भ संख्या BCI:D:5186/2024 (LE Circular No.13/2024) है, के अनुसार, सभी कानून छात्रों को अब अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी अनिवार्य रूप से देनी होगी। छात्रों को यह घोषणा करनी होगी कि उनके खिलाफ कोई एफआईआर, आपराधिक मामला, दोषसिद्धि या बरी होने का मामला लंबित नहीं है। इसके अलावा, जो छात्र एक साथ दो नियमित डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं, उन्हें अपनी अंतिम मार्कशीट और डिग्री प्राप्त करने से पहले इसकी घोषणा करनी होगी।
सख्त कदम:
BCI ने यह भी कहा कि जिन छात्रों के खिलाफ आपराधिक मामले होंगे, उनकी मार्कशीट और डिग्री रोक दी जाएगी, और CLE द्वारा BCI के फैसले का इंतजार किया जाएगा। साथ ही, जो छात्र अपने एलएल.बी. पाठ्यक्रम के दौरान किसी नौकरी में थे, उन्हें भी अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी।
कानून छात्रों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे उपस्थिति को सटीक रूप से मापा जा सके। इसके साथ ही, कक्षाओं और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की अनिवार्यता की गई है। इन कैमरों की रिकॉर्डिंग एक साल तक संरक्षित रखी जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की जांच या सत्यापन में उपयोग की जा सके।
अनुपालन में चूक पर कार्रवाई:
BCI ने स्पष्ट किया है कि कोई भी संस्थान या छात्र यदि इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। CLE की मान्यता रद्द करने या उसकी संबद्धता को समाप्त करने जैसी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
कानून छात्रों को अंतिम मार्कशीट और डिग्री प्राप्त करने से पहले एक घोषणा पत्र (Undertaking) देना होगा, जिसमें उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि, एक साथ डिग्री लेने, रोजगार की स्थिति और उपस्थिति की पुष्टि होगी।
BCI ने इस परिपत्र के माध्यम से साफ किया है कि कानून के पेशे में उच्च नैतिक मानकों, ईमानदारी और जवाबदेही की आवश्यकता है, और इन निर्देशों के माध्यम से इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
(Srimanto Sen)
सचिव, बार काउंसिल ऑफ इंडिया
स्रोत: बार काउंसिल ऑफ इंडिया परिपत्र संख्या 13/2024